Krishi Yantrikaran Yojana: उत्तर प्रदेश में किसानों की मदद के लिए योगी सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है, जिससे उन्हें अपनी खेती-बाड़ी में बेहतर उत्पादन के साधन मिल सकें। इस योजना में 10 हजार से लेकर एक लाख तक के कृषि यंत्रों के लिए अनुदान का प्रावधान है। अगर आप भी एक किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और आवश्यक जानकारियों को विस्तार से जानिए।
कृषि यंत्रीकरण योजना का उद्देश्य
कृषि यंत्रों और उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। सरकार का उद्देश्य है कि किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर सकें और अपनी खेती के कार्यों को सुगम बना सकें। इस योजना के तहत किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब, थ्रेसिंग फ्लोर, और छोटे गोदाम जैसे संसाधनों पर अनुदान दिया जा रहा है।
कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि और बुकिंग शुल्क
इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में अनुदान की राशि निर्धारित की गई है:
- 10 हजार से एक लाख तक के कृषि यंत्र: इसके लिए बुकिंग राशि 2500 रुपये होगी।
- एक लाख से अधिक के कृषि यंत्र: इसके लिए बुकिंग राशि 5000 रुपये होगी।
किसानों को यंत्रवार निर्धारित बुकिंग राशि को ऑनलाइन ही जमा करना होगा। जो किसान ई-लॉटरी में चयनित नहीं होंगे या जिनके लक्ष्य पूरे हो जाएंगे, उन्हें उनकी बुकिंग राशि वापस कर दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसान 23 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- वेबसाइट पर जाएं: कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान www.agriculture.up.gov.in पर जाएं।
- बुकिंग के लिए क्लिक करें: होम पेज पर ‘यंत्र पर अनुदान हेतु बुकिंग करें’ लिंक पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन: किसान अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर रजिस्ट्रेशन करें।
- OTP वेरिफिकेशन: पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद OTP के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करें।
- बिल अपलोड करें: बुकिंग की तिथि से 10 दिन के भीतर कृषि यंत्र का बिल पोर्टल पर अपलोड करें। समय पर बिल अपलोड न करने पर बुकिंग स्वतः ही निरस्त हो जाएगी।
ई-लॉटरी प्रणाली
यदि आवेदन की संख्या लक्ष्यों से अधिक होती है, तो ई-लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित लाभार्थियों के अलावा 50% तक की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। ई-लॉटरी का आयोजन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगा और चयन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी होगी।
लक्ष्य और चयनित लाभार्थियों के लिए प्रक्रिया
चयनित लाभार्थियों को यंत्र खरीदने के बाद 30 दिनों के भीतर विभागीय पोर्टल पर खरीद की रसीद, यंत्रों की फोटो और सीरियल नंबर अपलोड करना अनिवार्य होगा। कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक जैसी सुविधाओं के लिए 45 दिनों का समय दिया गया है। किसान upyantratracking.in पोर्टल पर पंजीकृत निर्माताओं से भी यंत्र खरीद सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज और शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए:
- आधार कार्ड – सत्यापन के लिए।
- बैंक खाता विवरण – अनुदान राशि के लिए।
- मूल निवास प्रमाण पत्र – योजना में आवेदन के लिए।
- जमीन का पट्टा या भूमि का मालिकाना हक – आवेदन के लिए आवश्यक।
किसानों को आवेदन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि आवेदन केवल उनके स्वयं के मोबाइल नंबर से ही किया जाए। किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल नंबर से किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे।
अंतिम तिथि का ध्यान रखें
योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2024 है। इसलिए इच्छुक किसान समय रहते आवेदन करें और कृषि यंत्रीकरण योजना का लाभ उठाएं।
योगी सरकार की इस योजना के लाभ
- खर्च में कमी: अनुदान मिलने से किसानों का कृषि यंत्रों पर खर्च कम होगा और वे नए कृषि तकनीकों का लाभ उठा सकेंगे।
- आधुनिक उपकरण: योजना का लाभ लेकर किसान अपनी खेती में आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर सकेंगे, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध: कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से किसानों को यंत्र किराये पर भी उपलब्ध होंगे, जिससे छोटे किसानों को भी लाभ होगा।
उत्तर प्रदेश में किसानों के लाभ के लिए योगी सरकार ने यह अनोखी योजना लाई है। यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, ताकि वे कम कीमत में आधुनिक कृषि यंत्र खरीद सकें और अपनी खेती के कार्यों को और भी सुगम बना सकें। योगी सरकार के इस पहल से निश्चित ही उत्तर प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और कृषि में तकनीकी सुधार का लाभ उठा पाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2024 है, इसलिए समय रहते इस योजना का लाभ उठाएं।