Pan Masala Tobacoo Banned in UP: उत्तर प्रदेश में पान मसाला और तंबाकू बेचने वालों के लिए एक बुरी खबर है। सरकार ने अब इन दोनों उत्पादों को एक ही दुकान पर बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में सरकार की ओर से एक नया आदेश जारी किया गया है। सरकार के इस आदेश के मुताबिक अब एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू नहीं मिलेंगे। यह दोनों उत्पाद एक स्थान पर बनाए भी नहीं जाएंगे और उनका भंडारण भी नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने इस प्रतिबंध को लागू कर दिया है और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इसे प्रभावी बनाने की कवायद शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि पुलिस की मदद से इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत बने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम 2011 में यह प्रावधान है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू एवं निकोटिन का प्रयोग एक अवयव के रूप में नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में तंबाकू युक्त पान मसाला या गुटखा के निर्माण, पैकिंग, भंडारण, वितरण एवं बिक्री पर 1 अप्रैल 2013 से प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद प्रदेश में कई पान मसाला बनाने वाली कंपनियाँ तंबाकू युक्त गुटखा का निर्माण पान मसाले के ब्रांड नेम से ही कर रही थीं। पान मसाले के साथ ही तंबाकू वाले गुटखे के पाउच भी साथ में भंडारित और बेचे जा रहे थे।
तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यह बात सभी को बचपन से सिखाई जाती है। इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाता है, लेकिन फिर भी लोग तंबाकू और गुटखे का सेवन करते हैं। देश के कई राज्यों में तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद कई दुकानदार तंबाकू की बिक्री करते हैं। गुटखे और तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने के बाद कंपनियों ने पान मसाले को अलग से और तंबाकू को अलग से पैक करना शुरू कर दिया, जिससे उनके बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और गुटखा खाने वालों पर भी नहीं।
अब उत्तर प्रदेश सरकार ने पान मसाला और तंबाकू के सेवन को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए दुकान पर एक साथ पान मसाला और तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई दुकानदार यह नियम तोड़ता है, तो उस पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है।
पान मसाला और तंबाकू स्टोर करने पर भी होगी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश सरकार ने दुकानदारों पर पान मसाला और तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन यह प्रतिबंध केवल बेचने तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई दुकानदार इन उत्पादों का भंडारण करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब यह है कि यदि कोई दुकानदार यह सोचकर तंबाकू और पान मसाला अपनी दुकान में स्टोर कर लेता है कि वह बाद में इन्हें बेच सकेगा, तो ऐसा करने पर भी उसे जुर्माना और सजा का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम राज्य में तंबाकू और गुटखे के उपयोग को कम करने और जनता के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।