औरैया: 10 साल पुराने किशोरी हत्याकांड में दोषी अजय कुमार की फांसी की सजा को बदलते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला औरैया जिले के थाना एरवा कटरा क्षेत्र के ग्राम ऐरवा टीकुर का है, जहां 2014 में अजय कुमार ने 14 वर्षीय किशोरी निशा की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी।
घटना का विवरण
10 अक्टूबर 2014 को शाम करीब साढ़े छह बजे, निशा अपने घर के आंगन में पढ़ रही थी, जब पड़ोसी अजय कुमार अचानक घर में घुस आया और बिना कुछ कहे निशा की छाती में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन अजय कुमार फरार हो गया। वादी रामप्रताप अवस्थी, जो निशा के पिता हैं, के अनुसार अजय कुमार कई बार उनकी बेटी को परेशान करता था और उसे जान से मारने की धमकी देता था।
पहले सुनाई गई थी फांसी की सजा
इस मामले का पहला फैसला अप्रैल 2019 में आया था, जब तत्कालीन जिला जज सुशील त्यागी ने अजय कुमार को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन अजय कुमार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस फैसले के खिलाफ अपील की, जिसके बाद कोर्ट ने गवाहों की ठीक से जिरह न होने के कारण मामले की दोबारा सुनवाई का आदेश दिया।
दूसरी सुनवाई और सजा में बदलाव
हाईकोर्ट के आदेश पर मामला दोबारा औरैया के सत्र न्यायालय में पहुंचा, जहां अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों के बीच लंबी बहस चली। अभियोजन पक्ष ने दोषी को सख्त सजा देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने अजय कुमार के परिवारिक हालातों का हवाला देकर नरमी बरतने की अपील की। अंततः, शुक्रवार को कोर्ट ने अजय कुमार की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया और उस पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अगर अजय कुमार यह जुर्माना नहीं चुकाता, तो उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा के बाद अजय कुमार को इटावा जिला कारागार भेज दिया गया है।
Information Source- Dainik Bhaskar