औरैया: एरवा कटरा थाना क्षेत्र में 10 साल पहले हुए एक ह्रदयविदारक हत्या के मामले में जिला अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। 75 वर्षीय महिला गंगा देवी और उनके दो पुत्र महिपाल और जयपाल को 10 वर्षीय बालक संदेश कुमार की हत्या का दोषी पाया गया और तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 75% राशि मृतक की मां बेबी देवी को देने का आदेश दिया गया है।
घटना का विवरण
यह घटना 10 जून 2016 की है, जब संदेश कुमार अपने चचिया ससुर स्वर्गीय शौकीन सिंह के घर गया था। उस दिन शाम को यह खबर आई कि बालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। संदेश के पिता नरेंद्र सिंह यादव ने आरोप लगाया कि परिवार में चल रहे जमीन विवाद के कारण यह हत्या की गई। उन्होंने अपनी शिकायत में गंगा देवी, महिपाल और जयपाल को जिम्मेदार ठहराया।
कोर्ट में सुनवाई
हालांकि, पुलिस जांच में गंगा देवी और उनके पुत्रों को निर्दोष बताया गया था, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुँचा तो तीनों आरोपियों को तलब किया गया। कोर्ट में सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश सैफ अहमद ने 4 अक्टूबर को गंगा देवी और उनके बेटों को दोषी करार दिया और सोमवार को सजा सुनाते हुए उन्हें इटावा जिला कारागार (Etawah Jila Karagar) भेज दिया।
न्यायिक निर्णय
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता मुकेश कुमार पोरवाल ने कोर्ट से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इस धनराशि का 75% हिस्सा मृतक संदेश की मां बेबी देवी को अदा किया जाए।
यह फैसला औरैया जिले में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जहां परिवार के भीतर की रंजिश ने एक मासूम की जान ले ली थी।