UP Bhagya Laxmi Yojana: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेटियों के उत्थान के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना नाम से एक योजना की शुरुवात की है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीब परिवार में जन्मी बेटियों के जीवन को बेहतर बनाना है। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश के गरीब परिवार (Poor Family) में जन्मी बेटियों को उनकी पढ़ाई के साथ साथ शादी करने तक का खर्च प्रदान किया जाएगा। इस योजना का एक लक्ष्य प्रदेश में लिंगानुपात (Sex Ratio) सुधारना भी है। आइए आगे जानते हैं योजना संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी-
क्या है भाग्यलक्ष्मी योजना ?
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली बेटियों को भाग्य लक्ष्मी योजना (Bhagya Laxmi Yojna) की सौगात दी है। गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बेटी के अभिभावकों को राज्य सरकार द्वारा एक 50000 का बॉन्ड दिया जाएगा। जिसके तहत समय समय पर बेटी की पढ़ाई के लिए खर्च दिया जाएगा। जब उस बेटी की उम्र 21 वर्ष हो जायेगी तो उसके माता पिता को 2,00000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। जिसका उपयोग करके अभिभावक अपनी बेटी की शादी अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
कितना और कैसे मिलता है पढ़ाई का खर्च?
भाग्य लक्ष्मी स्कीम में बेटियों की पढ़ाई के लिए अभिभावकों को खर्च दिया जाता है। जब बेटी कक्षा 6 की छात्रा होती है तब उसके खाते में 3000 रुपए,कक्षा 8 में 5000 रुपए,कक्षा 10 में पहुंचने पर 7000 रुपए और कक्षा 12वीं में आने पर 8000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। यह व्यवस्था गरीब परिवारों की बेटियों की अच्छी पढ़ाई के लिए की गई है। इस योजना का लाभ वही लोग ले सकते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की श्रेणी में आते हैं अर्थात गरीबी रेखा से नीचे (BPL) अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज
भाग्य लक्ष्मी योजना (Bhagya Laxmi Scheme) में पंजीकरण करवाने के लिए आपके पास उत्तर प्रदेश का सामान्य निवास प्रमाण (Domicile) पत्र व बेटी का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ बेटी के माता पिता के आधार कार्ड (Adhar Card),बैंक पास बुक, आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) आदि अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
योजना हेतु मुख्य शर्तें
- इस योजना का लाभ 2006 के बाद जन्मी बेटियों को ही मिलेगा।
- योजना का लाभ केवल उन्हीं अभिभावकों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे।
- इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हों और जिनकी वार्षिक आय 2,00000 से कम हो।
- बेटी के जन्म होने के 1 महीने के अंदर उसका पंजीकरण निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र (Anganwadi Kendra) में करवाना अनिवार्य होगा।
- सरकारी कर्मचारियों को इस योजना में लाभ नही मिलेगा।
- निजी संस्थानों में पढ़ने वाली बेटियों को भी इस योजना से बाहर रखा जाएगा।
- बेटी की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले करने पर इस योजना से लाभ नही मिलेगा।
पंजीकरण करवाने के लिए कैसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको महिला एवं बालविकास विभाग,उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भाग्यलक्ष्मी योजना के आवेदन पत्र की पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी। डाउनलोड की गई पीडीएफ फाइल को सादे कागज पर प्रिंट करवाकर आवेदन पत्र में मांगी गई सम्पूर्ण जानकारी भरनी होगी। आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को संलग्न कर नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या नजदीकी महिला कल्याण विभाग (Mahila Kalyan Vibhag) के कार्यालय में जमा करना होगा। इस प्रकार आप भाग्य लक्ष्मी योजना में अपना पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।