Uttar Pradesh Lockdown E-Pass: कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण उत्तर प्रदेश में घोषित लॉकडाउन को उत्तर प्रदेश सरकर द्वारा 10 मई बढाया गया है जिसके दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए प्रदेश सरकार ने बीते वर्ष की तरह एक बार फिर ई-पास जारी करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है । जिसमे आमजन भी चिकित्सा सेवाएं हासिल करने के लिए ई-पास का आवेदन कर सकते हैं। यूपी में अंतर्जनपदीय व अंतरराज्यीय यात्रा करने के लिए ई-पास का होना अनिवार्य कर दिया गया है इसलिए आवश्यक सेवाओं हेतु घर से बहार निकलने से पहले आपके पास ई-पास होना बहुत जरुरी है,आप उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आसानी से ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यात्रा ई-पास के लिए कैसे आवेदन करें??
चरण 1: उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक साइट rahat.up.nic.in पर जाएं ।
चरण 2: फिर, ‘ई पास’ विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 3: अब आपको e-Pass प्रबंधन प्रणाली पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा।
चरण 4: विंडो के ऊपरी दाएं कोने में Apply e Pass ’पर क्लिक करें।
स्टेप 5: फिर, यह आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा।
चरण 6: अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, फिर रजिस्टर करने के लिए एक ओटीपी भेजें पर टैप करें।
चरण 7: अब, आप ई-पास आवेदन पत्र को निर्देशित करेंगे।
चरण 8: अपने विवरण जैसे नाम, पता, टेलीफोन नंबर, आदि भरें।
चरण 9: आपको सरकार द्वारा जारी आईडी (पैन / वोटर / आधार कार्ड / लाइसेंस) में से एक की आवश्यकता है।
स्टेप 10: चेकबॉक्स पर टिक करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
जिसके बाद एक पंजीकरण संख्या जारी हो जाएगी जिससे पास का स्टेटस चेक किया जा सकता है। ई-पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी पास जारी होना इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद ही आपका आवेदन स्वीकृत होने पर ऑनलाइन ई पास जारी किया जाएगा।